न्यूज़ आई एन

पिथौरागढ़ मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने बेरीनाग के व्यापारी लीलाधर पाठक, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार और डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को 6-6 माह के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।खाद्य सुरक्षा विभाग ने अक्टूबर 2019 में बेरीनाग के व्यापारी लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि की इलायची सोनपापड़ी का नमूना लिया था जो जांच में फेल हो गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मामले में वाद दायर किया। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोन पापड़ी के विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

error: Content is protected !!