एन आई एन,
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले में दोषी इरफान पुत्र फिदा हुसैन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपहरण के मामले में भी पांच साल के कठोर कारावास और कुल 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के अनुसार, एक फरवरी 2024 को धारचूला क्षेत्र की दो नाबालिग बालिकाओं को ले जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने तीन फरवरी को उन्हें बरेली बस अड्डे से बरामद किया था। न्यायालय ने पीड़िताओं के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों पीड़िताओं को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं।