एन आई एन,

पिथौरागढ़। जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा मिठाई और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 से उत्तराखंड राज्य की सीमाओं में विक्रय हेतु प्रेषित एवं भंडारित मिठाई-बेकरी उत्पादों के डिब्बों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्देशों के तहत खुले एवं बिना पैकेट वाले मिठाई-बेकरी उत्पादों के मामले में बिक्री के लिए रखे गए उत्पादों पर निर्माण तिथि (Date of Manufacturing) और अवसान तिथि (Expiry Date) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।







Share on Facebook Share on WhatsApp