एन आई एन,
पिथौरागढ़। मुनस्यारी के थानाध्यक्ष रहे प्रदीप सिंह चौहान को विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) पिथौरागढ़ ने एक मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पूर्व थानाध्यक्ष को एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 2 वर्ष के कठोर कारावास सहित अलग-अलग सजा सुनाई हैं।
वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था मामला
अभियोजन के अनुसार, मुनस्यारी क्षेत्र में एक कैफे संचालक ने आरोप लगाया था कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई एक घटना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। बाद में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था और मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान को दोषी पाया और सजा सुनाई।