एन आई एन,
पिथौरागढ़। 8 अगस्त 2024 को धारचूला क्षेत्र में एसओजी और कोतवाली पुलिस द्वारा 2.650 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए सुनील सिंह निवासी सिनियाखोला पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गये।
विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आज सुनील सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद चंद्र पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गयी l