एन आई एन
पिथौरागढ़। लगभग 2 वर्ष पूर्व घाट मार्ग में जामिर खेत के पास ट्रक चालक द्वारा एक स्कूटी को टक्कर मारने से एक युवक की मौत और एक अन्य के घायल हो जाने के मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती सरोहा ने चालक को दोषी पाते हुए उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही पीड़ित पक्ष को 50 हजार और 10 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। इस मामले में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।