एन आई एन पिथौरागढ़। बेरीनाग तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले ग्रामीण को आज विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। उसे दो अन्य धाराओं के तहत भी दंडित किया गया है। अभियुक्त जगदीश कुमार ने दिसंबर 2021 में घर लौट रही एक नाबालिक से छेड़छाड़ की। परिजनों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामला जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद जगदीश कुमार को दोषी पाया गया। उसे धारा 354 धारा 323 और पोस्को अधिनियम के तहत दंडित किया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश ने पीड़िता को 30 दिन के भीतर राज्य सरकार से तीन लाख रुपए का प्रतिकर दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।