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पिथौरागढ़। 4 जून 2023 को स्मैक के साथ पकड़े गए लोबसंग खिमाल निवासी डिग्री कॉलेज, सुमित कन्याल निवासी पांडे गांव और स्मैक सप्लाई करने वाले सुखविंदर सिंह निवासी उधम सिंह नगर पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गए हैं।
विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने लोबसंग खिमाल और सुमित कन्याल को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। स्मैक सप्लाई करने वाले सुखविंदर सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।