एन आई एन 
पिथौरागढ़। अगस्त 2022 में घाट चौकी क्षेत्र में चरस के साथ पकड़े गए आशीष सिंह और गौतम सिंह, निवासी भाटकोट को आज विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक बसंत पंत ने की थी। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा की गई। अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई।

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