एन आई एन 
पिथौरागढ़। कृषि और पशुपालन योजना के नाम पर जिले के 147 किसानों से एडवांस बुकिंग के नाम पर 5.76 लाख रुपए की धनराशि ठगने वाले ठग मनोज नैनवाल को आज न्यायालय ने दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में मेल डूंगरी गांव के किसानों ने सामूहिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा ने मनोज नैनवाल को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।

Pithoragarh व Uttarakhand की NEWS देखने के लिए Channel Subscribe करें। @newsindonepal
https://www.youtube.com/@newsindonepal







Share on Facebook Share on WhatsApp