पिथौरागढ़। जवाहर नवोदय विद्यालय के चौकीदार महेश प्रसाद निवासी बागेश्वर को एक बालिका से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आज 5 वर्ष के कारावास और ₹20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
उन्होंने सरकार को पीड़ित बालिका को 30 दिन के भीतर ₹3,00000 का प्रतिकर दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले की रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में दर्ज कराई थी। मामले में पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।