11-Nov-2025

एन आई एन

 

पिथौरागढ़। वर्ष 2020 में घाट चौकी में वाहनों की चेकिंग के दौरान चरस के साथ पकड़े गए महेश भट्ट निवासी विकास भवन, मनोज पांडे निवासी पांडे गांव, कैलाश भट्ट निवासी रई, पर लगे आरोप आज न्यायालय में साबित हो गए। 

विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने महेश भट्ट और मनोज पांडे को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25000 रुपए अर्थदंड तथा कैलाश भट्ट को 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक मेघा शर्मा ने की। पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई।



Share on Facebook Share on WhatsApp