पिथौरागढ़ धारचूला क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त राजू पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम सडीला हरदोई उत्तर प्रदेश को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹20000 की सजा सुनाई है। उसे एक अन्य धारा में भी दंडित किया गया।
इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक मेघा शर्मा द्वारा की गई थी। न्यायालय में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने की। अभियुक्त के द्वारा अर्थ दंड अदा नहीं करने पर उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।