पिथौरागढ़ अप्रैल 2024 में एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को न्यायालय ने आज 3 वर्ष के कारावास और ₹20000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह सजा विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दी। नाबालिक के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि सूरज अधिकारी उर्फ गौरी निवासी गुरना और मुकेश कुमार निवासी थरकोट ने उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड की थी।
उप निरीक्षक सुशीला आर्य ने इस मामले की विवेचना कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की।