एन आई एन,

पिथौरागढ़। अक्टूबर 2024 में एक नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले मोहम्मद कैफ निवासी कृष्णापुरी मूल निवासी खतौली मुजफ्फरनगर पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गये हैं। 

सिविल जज सीनियर डिवीजन ने मोहम्मद कैफ को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक मीनाक्षी मनराल ने की और पैरवी सहायक लोक अभियोजक रितेश वर्मा द्वारा की गई।



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