एन आई एन,
पिथौरागढ़। जिले के लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ललित पुनेठा निवासी सिलपाटा को आज न्यायालय ने 1 वर्ष के कारावास और ₹5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक ललित पुनेठा के खिलाफ 8 जून 2021 को लाखों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गई।
3 अप्रैल को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था ।सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने इस मामले में पैरवी की। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव सिंह ने ललित पुनेठा को दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और ₹5000 अर्थ दंड की सजा दी।