एन आई एन,
पिथौरागढ़। में जून 2020 में हल्दू गांव में एक युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने ग्रामीण को धारा 304 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के ने बताया जून 2020 में हल्दू निवासी तेज सिंह गांव के ही संदीप सिंह और चार अन्य लोगों के साथ भौरा गया था तेज सिंह को छोड़कर सभी अन्य लोग वापस लौट आए बाद में तेज सिंह का शव पड़ा हुआ मिला।
मृतक के भाई मदन सिंह सौन ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि अभियुक्त संदीप सिंह ने तेज सिंह के साथ लड़ाई झगड़ा किया और उसे धक्का दे दिया। गिरने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र आर्य ने की।