एन आई एन,

पिथौरागढ़। जिले के एक परचून की दुकान से भरा गया दूध का नमूना जांच में फेल पाया गया। इसके लिए न्यायालय ने विक्रेता निर्माता कंपनी और सप्लायर पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा ने बताया कि सितंबर 2019 में बिछुल गांव में सामंत जनरल स्टोर से नेस्ले कंपनी के टोंड दूध का नमूना संदेह के आधार पर जांच के लिए भेजा गया था, जांच में यह नमूना फेल हो गया। 

उन्होंने बताया कि नमूना फेल होने पर अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह की अदालत में मुकदमा कायम कराया गया। अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला देते हुए विक्रेता विजेंद्र सिंह पर 25 000, निर्माता कंपनी स्क्राइबर मैक्स डेयरीज पुणे पर 50000 और मार्केटिंग कंपनी नेस्ले इंडिया दिल्ली पर ₹50000 का जुर्माना लगाया है।



Share on Facebook Share on WhatsApp