एन आई एन,
पिथौरागढ़। में नाबालिग किशोरी के साथ छेडछाड करने वाले को विशेष सत्र न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जिले के एक गांव में जून 2023 में 14 वर्षीय किशोरी, पड़ोसी सुरेश चंद के घर गोदाम की चाबी लेने गई थी। सुरेश ने इसी दौरान बालिका से छेड़छाड़ की।
परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित सुरेश चंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया । दोनों पक्षो को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपित सुरेश चंद को दोषी पाया। सुरेश चंद को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई | मामले में पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।