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पिथौरागढ़। वर्ष 2020 में कासनी स्थित करन जनरल स्टोर से संदेह के आधार पर भरा गया पतंजलि घी का नमूना जांच में सबस्टैंडर्ड पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा आरके शर्मा के निर्देश पर इस मामले में वर्ष 2022 में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अपर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने आज इस मामले में अपना निर्णय सुनाया।
उन्होंने विक्रेता करन जनरल स्टोर पर ₹15000, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रह्म एजेंसीज धारचूला रोड पर ₹25000 , और निर्माता पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 5 औरंगाबाद पर ₹100000 का जुर्माना लगाया है। इस मामले में घी की पहली जांच रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला में कराई गई थी, पतंजलि द्वारा नमूने की दूसरी जांच गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय लैब में भी कार्रवाई गयी। दोनों जगह नमूने फेल पाये गये थे। कंपनी को दोबारा सबस्टैंडर्ड घी नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं।