एन आई एन,
पिथौरागढ़। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में चरस के साथ पकड़े गए दो अलग-अलग मामले में तीन लोगो को न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाई। पहले मामले में अगस्त 2021 में चौकोड़ी के निकट पुष्कर सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी बाछम बागेश्वर और पुष्कर सिंह पुत्र कंजर सिंह निवासी तल्लाजोशी अल्मोड़ा को 1.10 और 1.52 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद मामला विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आज दोनों को दोषी करार देते हुए 15- 15 साल के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एक अन्य मामले में फरवरी 2025 में जिला जेल के निकट 237.6 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए जगदीश शर्मा उर्फ हेलमेट को जिला सत्र न्यायाधीश ने 1 वर्ष 5 माह के कठोर कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा दी। दोनों मामलों में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।