एन आई एन,
पिथौरागढ़। नाचनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोडम गांव में वर्ष 2022 में हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को ₹15000 अर्थ दंड की सजा से भी दंडित किया गया है। धारा 201 के तहत भी आरोपी को सजा दी गई है। घटना 29 जनवरी 2022 को हुई थी।
मृतक के भाई भूपेंद्र सिंह मेहता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर कहा था कि उसका भाई राजकीय इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। उसका शव एक नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला था। शव मिलने से एक दिन पूर्व राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की थी और उसे पुलिया पर फेंक दिया था। इसे कुछ लोगों ने देखा जिसकी सूचना लोगों ने उन्हें दी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त राजेंद्र सिंह को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और डीएस भंडारी ने की।