

एन आई एन
पिथौरागढ़। नाबालिक युवती को भगा ले जाने और दुराचार करने के मामले के एक आरोपी को न्यायालय ने व्यपहरण का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को दुराचार और पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रेम सिंह भंडारी ने बताया कि भूपेश टम्टा निवासी चंद्रभागा पर एक नाबालिक को भगा ले जाने और दुराचार करने का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष सत्र पोक्सो न्यायाधीश शंकर राज ने आज इस मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने अभियुक्त भूपेश टम्टा को व्यपहरण का दोषी पाते हुए धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई और दंड अदा नहीं करने पर उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अन्य मामलों में उसे दोष मुक्त कर दिया गया है।