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पिथौरागढ़। मई 2022 में तेजी से वाहन चला कर जगदीश चंद्र मखौलिया को घायल करने वाले वाहन चालक राजेंद्र सिंह धामी को सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा ने न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। साथ ही जगदीश चंद्र को ₹5000 प्रतिकर दिए जाने के आदेश भी दिए। इस मामले में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।