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पिथौरागढ़। फरवरी 2022 में करीब 3.15 किलो चरस के साथ पकड़े गए कैलाश सिंह और गिरीश कुमार निवासी पंडा पर न्यायालय में आरोप साबित हो गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कैलाश सिंह और गिरीश कुमार को 15 -15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ – डेढ़ लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने की।

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