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पिथौरागढ़। नाबालिग किशोरी को अगुवा करने वाले पवन कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला एक वर्ष पूर्व का है। पवन कुमार, निवासी धौलकट्या, बेरीनाग एक गांव से नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया था। नाबालिग के परिजनों ने मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पवन कुमार के खिलाफ भादवि धारा 363, पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय में नाबालिग किशोरी ने युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म नहीं करने की गवाही दी । विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने पवन कुमार को अपहरण का दोषी पाते हुए उसे तीन साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।

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