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पिथौरागढ़। मार्च 2019 में 983 ग्राम चरस के साथ ग्रिफ बैंड के पास पकड़े गए मदकोट निवासी ध्यान सिंह धामी हाल निवासी रई पर लगाए गए आरोप न्यायालय में साबित हो गए हैं। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद ध्यान सिंह धामी को दोषी पाया। उन्होंने अभियुक्त ध्यान सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹100000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आयुक्त को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने पैरवी की।