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पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगोलीहाट रजनीश मोहन ने शराब तस्करी के मामले तीन लोगों को एक-एक साल की कैद और 331000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। दो अन्य लोगों को शराब तस्करी के मामले में 70000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।वर्ष 2019 में बेड़ीनाग में पुलिस में प्रकाश जोशी निवासी सेरा और अर्जुन सिंह निवासी भैसियाछाना को अवैध शराब और बीयर के साथ पकड़ा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगोलीहाट ने प्रकाश जोशी और अर्जुन सिंह को एक-एक साल की कैद और 142000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को तीन माह के अतिक्त करावास की सजा काटनी पड़ेगी। वर्ष 2022 में चौकोड़ी में पुलिस टीन ने हीरा सिंह निवासी चौकोड़ी को दुकान में अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था और कुमेर सिंह रावत निवासी डिग्री कालेज रोड बेरीनाग को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत ने हीरा सिंह पर 5000 रुपये अर्थदंड और कुमेर सिंह पर 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया। शराब तस्करी के एक अन्य मामले में अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद मुकेश सिंह भंडारी निवासी पातालभुवनेश्वर को एक साल का कारावास और 189000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।