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पिथौरागढ़। धारचूला में एक दुकान में घुसकर 14 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ का आरोप न्यायालय में साबित हो गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज ने अभ्युक्ति महेश परिहार निवासी खोतिला को धारा 506 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड तथा पोस्को अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पोस्को प्रेम सिंह भंडारी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। घटना जुलाई 2019 में हुई थी।