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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने एक व्यक्ति को पांच वर्ष के कठोर करावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर व्यक्ति को एक वर्ष का अतिरिक्त करावास काटना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि 28 अप्रैल 2019 को डीडीहाट के दुर्लेख गांव निवासी दीवान सिंह ने अनुसूचित जाति की एक महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ की और उससे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया। न्यायालय ने दीवान सिंह को दोषी पाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट सहित धारा 354 और धारा 452 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।