न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। जिले के एक युवक से धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त कपिल धामा और सुधीर मलिक को न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट द्वारा दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1500-1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शांति प्रसाद शर्मा ने की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक हीरा सिंह डांगी द्वारा की गई थी।