न्यूज़ इंडो नेपाल

पिथौरागढ़। वर्ष 2019 में वाहन से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार चालक को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।नगर निवासी राजकिशोर जोशी को टकाना क्षेत्र में चालक महेश कांडपाल ने अपने वाहन से टक्कर मार दी थी ,उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने चालक को दोषी पाते हुए धारा 304 ए के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को 50000 की धनराशि पीड़ित परिवार को प्रतिकर के रूप में देनी होगी। चालक को कई अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। इस मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।

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