
एन आई एन
पिथौरागढ़। जून 2022 में घाट क्षेत्र में स्मैक के साथ पकड़े गए दो युवा विशाल सुकोटी निवासी टकाना, और यश सामंत निवासी बिण पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गए है। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने आज इस मामले में अपना फैसला दिया। उन्होंने दोनों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर दोनों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की।