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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दो युवाओं को 3 वर्ष के कारावास और ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के मुताबिक वीरेंद्र कुमार 26 जून 2019 को अपने घर सेरीकांडा जा रहा था। धमौड के पास हरीश सिंह और पंकज तिवारी ने उसे रोककर लूट लिया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया विवेचना के बाद मामला जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद हरीश सिंह और पंकज तिवारी निवासी थरकोट को दोषी पाया। दोनों को एससी एसटी एक्ट में 3 वर्ष के कारावास और ₹20000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 323 के तहत दोनों को एक वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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