
एन आई एन
पिथौरागढ़। 12 अक्टूबर 2024 को जल निगम के स्टोर में घुसकर चोरी करने वाले कमल कुमार और राकेश कुमार पर आज न्यायालय में आरोप साबित हो गए। पुलिस ने विवेचना कर मामला मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत में प्रस्तुत किया था। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने कमल कुमार और राकेश कुमार को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड नहीं करने पर दोनों को 15- 15 दिन अतिरिक्त कारावास काटना होगा इस मामले में पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक योगेश कुमार ने विवेचना की थी।