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पिथौरागढ़। डीडीहाट तहसील के चुपड़ा खेत गांव में 6 दिसंबर 2022 को एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त त्रिभुवन सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास और ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। उसे धारा 323 के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 जुर्माने की सजा दी गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि इस मामले में त्रिभुवन सिंह के पिता लाल सिंह भी आरोपी थे ,जिनकी मृत्यु हो चुकी है। महिला ललिता देवी के साथ त्रिभुवन सिंह और स्वर्गीय लाल सिंह ने मारपीट कर दी थी। ललिता देवी ने सस्ता गल्ला विक्रेता लाल सिंह से राशन नहीं मिलने की शिकायत की, इससे नाराज होकर दोनों पिता पुत्र ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी दर्ज थी लेकिन यह न्यायालय में साबित नहीं हो सका। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पति दुर्गाराम की ओर से दर्ज कराई गई थी। मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की।

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