एन आई एन
पिथौरागढ़। घर में रखे एक किशोर के साथ मारपीट करने उसका उत्पीडन करने और बाल श्रम नियमों के उल्लंघन के मामले में दोषी पाई गई महिला विनीता सिंह की अपील अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी है। मामला 2017 का है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने भाटकोट निवासी विनीता सिंह को 6 माह के साधारण कारावास और ₹10000 दंड की सजा सुनाई थी। जिस पर विनीता सिंह ने अपर न्यायाधीश न्यायालय में अपील की थी। अपर जिला न्यायाधीश गीता चौहान ने अपील को निरस्त करते हुए विनीता सिंह को 18 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।