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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में एक युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹200000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2020 में धारचूला तहसील के रांथी गांव के रहने वाला अमर सिंह बोरा को पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में प्रस्तुत किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अमर सिंह को दोषी पाया। उन्होंने अमर सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अमर सिंह को 5 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।