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पिथौरागढ़। जिले के बुंगा गांव में बिजली की चोरी करते पकड़े गए एक व्यक्ति को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹200000 का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद पंत के मुताबिक 20 मार्च को विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी जीएस कार्की ने चैकिंग के दौरान बुंगा गांव के अनिल मेहता को मुख्य लाइन से बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। विद्युत विभाग की ओर से मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अनिल मेहता को दोषी पाया और सजा सुनाई। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की। विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता नवीन कोठारी पैरवी में शामिल रहे।