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पिथौरागढ़। नगर की एक नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने खटीमा के इस्लामनगर निवासी मोहम्मद समीर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹40,000 अर्थदंड के सजा सुनाई है। उसे दो अन्य धाराओं में भी सजा दी गई है। यह मामला 19 जुलाई 2023 को दर्ज हुआ था। मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की।