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पिथौरागढ़। पांच वर्षीय बच्चे के साथ ट्रक के पीछे अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त होशियार सिंह उर्फ हथियार निवासी धनोडा, रई को सात वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।अभियुक्त को पाक्सो अधिनियम में 5 वर्ष के कारावास और ₹20000 अर्थ दंड की सजा दी गई है। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी ने की। घटना जुलाई 2022 में हुई थी।