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पिथौरागढ़। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व धारा 144 लागू हो जाएगी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने आज इसके आदेश जारी कर दिए। धारा 144 लागू होने के उपरांत एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। मतदान केदो के आसपास किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जाए जा सकेंगे। मतदान केदो के 100 मीटर के अंदर राजनीतिक प्रचार प्रसार नहीं होगा और नहीं मतदान केंद्र से 200 मीटर के अंदर राजनीतिक दल अपना स्टाल लगा सकेंगे।

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