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पिथौरागढ़। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रीना जोशी ने सोमवार को जिले में धारा 144 लागू कर दी है, उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा ध्वनि विस्तारित यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और नहीं जुलूस निकालेगा। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्कत्व्य नही दिए जाएंगे और नहीं इस तरह की कोई सामग्री प्रकाशित की जाएगी। अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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