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पिथौरागढ़। पिथौरागढ जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सिलपाटा निवासी ललित पुनेठा के विरूद्ध स्वयं को रॉयल पैंन्थर कंपनी का मालिक बताकर लोगों से धनराशि निवेश करने पर अधिक लाभांश देने का लालच देकर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने के आरोप में धारा 420/506/120 बी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश और उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में विवेचक बसंत पंत ने बीते 10 मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने सफल पैरवी की। पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त ललित पुनेठा को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 5,10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।