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पिथौरागढ़। वर्ष 2017 में ऐंचोली पुलिस चौकी के नजदीक हरियाणा की एक कार से बरामद हुई 405 बोतल अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 4.41 लाख रुपए जूर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त सुनील कुमार को ऐंचोली पुलिस ने पकड़ा था। घटना के वक्त कार में दो लोग और सवार थे जो पुलिस को देखकर फरार हो गये। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सोमवार को इस मामले में फैसला दिया। सुनील कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास और 4.41 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले के दूसरे आरोपी आजाद सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। तीसरा आरोपी विजय कुमार न्यायालय में पेश नहीं हुआ। न्यायालय ने उसकी पत्रावली अलग कर दी है।