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पिथौरागढ़। जनपद के मेल्टा गांव निवासी महेंद्र सिंह भंडारी को अपने ही गांव के मनमोहन कोहली के साथ गाली गलौज करने ,जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि महेंद्र सिंह भंडारी के खिलाफ 28 जून 2022 को कोतवाली में एससी एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। प्रकाश में आये साक्ष्यों के आधार पर महेंद्र सिंह को दोषी पाया गया। महेंद्र सिंह को अन्य विभिन्न धाराओं में भी सजा और अर्थदंड सुनाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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