न्यूज़ इंडो नेपाल

पिथौरागढ़। तीन वर्ष पूर्व डीडीहाट के बोरा गांव में प्रकाश कुमार की हत्या के आरोपी भरत सिंह और श्याम सिंह पर आरोप साबित हो गया है। सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने भरत सिंह को धारा 302 का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 75000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी श्याम सिंह पर धारा 323 का आरोप साबित हुआ। इसके लिए उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में 11 गवाह पेश किये।

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