न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। अपर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शिव प्रसाद बरनवाल दो मुकदमों में सुनवाई की। 15 जून को तत्कालीन वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन ने दुग्ध विक्रेता दिनेश चंद्र निवासी मझेड़ा के खिलाफ एडीएम न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा के तहत वाद दायर किया था। एडीएम ने दुग्ध विक्रेता पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सिल्थाम चौक स्थित मै. नजफ प्रोटीन सेंटर मीट विक्रेता अहमद अली के खिलाफ दायर वाद में 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।