न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। ,झूलाघाट थाना क्षेत्र के रज्यूड़ा गांव में अपनी चाची से दुराचार करने वाले युवक को न्यायालय ने 14 वर्ष की कठोर कारावास और ₹60000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। युवक को दो अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत से मिली जानकारी के अनुसार रज्यूड़ा गांव निवासी राहुल सिंह अपनी विधवा चाची को डरा धमका कर दुराचार कर कर रहा था परेशान होकर महिला ने इसकी रिपोर्ट झूलाघाट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला दिया। उन्होंने राहुल सिंह को दोषी पाते हुए धारा 376 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹60000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदि नहीं करने पर युवक को पांच साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। युवक को धारा 323 और धारा 506 के तहत भी दंडित किया गया है।