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पिथौरागढ़। दिसंबर 2018 में पंडा के नजदीक 968 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए युवक अनिल कोश्यारी निवासी उछैती को आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹100000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की।

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